संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित - GRAMEEN SANDESH

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संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

 

 

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जबलपुर-

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति को वित्तीय वर्ष 2022-23 में संत रविदास स्वरोजगार योजना के 30 हितग्राहियों एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के 350 अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को लाभांवित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

संत रविदास स्वरोजगार योजना- योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक एवं सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन द्वारा देय होगी। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना– योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को दस हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन द्वारा देय होगी। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। आवेदक आयकरदाता न हो।

अनुसूचित जाति वर्ग के इच्छुक आवेदक samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में आवेदन कर आवेदन पत्र की एक प्रति जिला अंत्यावसायी- सहकारी विकास समिति मर्या. कलेक्ट्रेट परिसर जबलपुर में जमा कर सकते हैं।

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