सहकारी समितियों को 30 सितंबर तक वार्षिक सम्मेलन बुलाने के निर्देश - GRAMEEN SANDESH

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सहकारी समितियों को 30 सितंबर तक वार्षिक सम्मेलन बुलाने के निर्देश

 


 


जबलपुर-

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार जिले की सभी सहकारी संस्थाओं को 30 सितंबर तक वार्षिक सम्मेलन कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। उप पंजीयक सहकारी समितियां के पाटनकर के मुताबिक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक सोसायटी वित्तीय वर्ष समाप्ति के छह माह के भीतर साधारण निकाय का वार्षिक सम्मेलन बुलायेगी। अधिनियम की धारा 49 (2) के अनुसार ऐसे सम्मिलन की सूचना इसके आयोजन की तिथि से कम से कम 14 दिवस पूर्व सभी सदस्यों को प्राप्त हो जाना चाहिये। अधिनियम की धारा 49 (5) के अनुसार नियत कालावधि में सम्मिलन आयोजित नहीं किया जाता है और यदि इसका उत्तरदायी समिति का पदाधिकारी है तो उसे तीन वर्ष के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकेगा तथा यदि वह समिति का कर्मचारी है तो उस पर पाँच हजार रुपये से अधिक की किसी भी रकम की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

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