जबलपुर :
वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में जिले में अपने गृृह ग्राम वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व से निवासरत अन्य श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत जाॅबकार्ड देकर रोजगार में नियोजित किये जाने के उद््देष्य से प्रदेष में श्रमसिद्धि अभियान प्रारंभ किया गया है । जिले में कलेक्टर भरत यादव के निर्देष पर इस अभियान में नवाचार के तहत श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत निर्बाध रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकें, इस हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम एवं श्रमसिद्धि हेल्पलाईन प्रारंभ की गई है । इस हेल्पलाईन का दूरभाष नम्बर 0761-2624860 है ।
श्रमसिद्धि हेल्पलाईन के माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत श्रमिकों को दो प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराई जावेगी । इसमें जिन श्रमिकों के पास जाॅबकार्ड पंजीयन नहीं है अथवा जाॅबकार्ड पंजीयन निष्क्रिय हो चुका है, उन्हें जाॅबकार्ड मुहैया कराया जायेगा । साथ ही मनरेगा के तहत जाॅबकार्डधारी परिवारों को अकुषल श्रम हेतु रोजगार की मांग करने वाले श्रमिकों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत त्वरित गति से रोजगार मुहैया कराया जायेगा ।
हेल्पलाईन कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक क्रियाषील रहेगी तथा रोजगार अथवा जाॅबकार्ड के इच्छुक ग्रामीण जिला स्तरीय श्रमिक श्रमसिद्धि हेल्पलाईन नंबर 0761-2624860 पर काॅल करके जाॅबकार्ड या अकुषल श्रम हेतु रोजगार की मांग दर्ज करा सकेंगे । इसके अलावा प्रत्येक जनपद पंचायत कार्यालय में भी हेल्पलाईन नम्बर ष्षुरू किया गया है । जनपद पंचायत जबलपुर के लिए हेल्पलाईन नम्बर 9425419605, जनपद पंचायत कुण्डम के लिए 9753734108, जनपद पंचायत मझौली के लिए 9770095029, जनपद पंचायत पनागर के लिए 0761-2350239, जनपद पंचायत पाटन के लिए 9301837363, जनपद पंचायत ष्षहपुरा के लिए 9301808994 तथा जनपद पंचायत सिहोरा के लिए 9301808305 है ।
जिला स्तरीय हेल्पलाईन कन्ट्रोल रूम में एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें ग्रामीणों द्वारा जाॅबकार्ड की मांग अथवा अकुषल श्रम की मांग संबंधी फोन काॅल का विवरण दर्ज किया जावेगा । फोन काॅल प्राप्त होने वाले संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृृत अधिकारी व कर्मचारी को अवगत कराया जावेगा । जनपद पंचायत से प्राप्त निराकरण को रजिस्टर पर दर्ज किया जावेगा एवं निराकरण से संबंधित श्रमिक को अवगत कराया जायेगा ।
जनपद पंचायत स्तर पर स्थापित हेल्पलाईन व कंट्रोल रूम से प्राप्त विवरण अनुसार अधिकतम 3 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से नवीन जाॅबकार्ड अकुषल श्रम हेतु रोजगार की उपलब्धता सुनिष्चित कराया जायेगा । ग्राम पंचायत स्तर से निराकृृत मामलों को कन्ट्रोल रूम को अवगत कराना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में अथवा त्रुटिपूर्ण निराकरण किये जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध महात्मा गांधी नरेगा एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगा । नवीन बनाये जाने वाले जाॅबकार्ड एवं रिज्यूम किये जाने वाले जाॅबकार्ड की जानकारी प्रतिदिवस ग्राम पंचायतो से प्राप्त करना तथा जिले के प्रारूप तथा गुगलषीट में दर्ज करने संबंधी कार्य जनपद पंचायतों को करना होगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही में कन्ट्रोल रूम अथवा जनपद पंचायत स्तर से प्राप्त होने वाले जाॅबकार्ड की मांग संबंधी प्रकरणों में संबंधित श्रमिक से संपर्क कर उन्हें आवष्यकतानुसार जाॅबकार्ड की उपलब्धता सुनिष्चित कराया जायेगा । यदि श्रमिक का नवीन पंजीयन किया जाना है तो नरेगा साॅफ््ट पर पंजीयन किया जायेगा । यदि श्रमिक का नवीन पंजीयन पूर्व से नरेगा साॅफ््ट में दर्ज है तथा वर्तमान में जाॅबकार्ड डिलीट प्रदर्षित हो रहा है तो जनपद पंचायत से समन्वय कर जिला स्तर से जाॅबकार्ड पंजीयन सक्रिय कराया जायेगा तथा इसकी सूचना संबंधित श्रमिक एवं जनपद पंचायत को दी जायेगी । यह कार्यवाही दो दिवस में संपन्न की जावेगी । कन्ट्रोल रूम अथवा जनपद पंचायत स्तर से प्राप्त होने वाले अकुषल श्रम हेतु रोजगार की मांग संबंधी प्रकरणों में संबंधित श्रमिक को कार्य आबंटित कर उन्हें पावती दिया जाना तथा संबंधित का नाम ई-मस्टर रोल में दर्ज कराकर श्रमिक को अवगत कराना तथा ई-मस्टर रोल एवं कार्य की जानकारी से जनपद पंचायत को अवगत कराना । नवीन बनाये जाने वाले जाॅबकार्ड एवं रिज्यूम किये जाने वाले जाॅबकार्ड आदि की जानकारी प्रतिदिवस जनपद पंचायत को प्रारूप में प्रेषित करने का कार्य संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी।