जबलपुर:: 30 जून तक स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन पुरानी गाइड लाइन पर ही लोगों को स्टाम्प और पंजीयन शुल्क व्यय में 5 से 15 फीसदी तक का मिल रहा लाभ - GRAMEEN SANDESH

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जबलपुर:: 30 जून तक स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन पुरानी गाइड लाइन पर ही लोगों को स्टाम्प और पंजीयन शुल्क व्यय में 5 से 15 फीसदी तक का मिल रहा लाभ

जबलपुर:


आम जनता को राहत देने तथा रियल स्टेट कारोबार को गति देने के लिये 30 जून तक गाइड-लाइन वर्ष 2019-20 को यथावत रखा है। इससे समग्र रूप से जमीनों, भवनों के क्रय पर लगने वाली स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी आयेगी।


गौरतलब है कि रियल स्टेट से संबंधित विभिन्न संगठनों द्वारा सम्पत्ति अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क कम करने की माँग पर मंत्रियों के समूह द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये गाइड-लाइन वर्ष 2019-20 एवं पंजीयन शुल्क 5 प्रतिशत कम करने की अनुशंसा की गई थी।


इसी क्रम में वर्ष 2020-21 की गाइड-लाइन 30 जून तक स्थापित रखी गई है, जिनमें निर्माण दरों में वृद्धि की गई है। इस प्रकार 30 जून तक अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराने पर पक्षकारों को होने वाले व्यय में 5 से 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। साथ ही आम जनता को भी देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल् में राहत प्राप्त होगी।


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