हरियाणा बोर्डः अब जिला शिक्षा अधिकारी को भी अधिकार, ड्यूटी में बदल सकेंगे पर्यवेक्षक और अधीक्षक - GRAMEEN SANDESH

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हरियाणा बोर्डः अब जिला शिक्षा अधिकारी को भी अधिकार, ड्यूटी में बदल सकेंगे पर्यवेक्षक और अधीक्षक


 


अक्सर देखने में आता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में जूनियर या कम अनुभव वाले को केंद्र अधीक्षक बना दिया जाता है और अनुभवी सीनियर को पर्यवेक्षक या उप अधीक्षक लगा दिया जाता है। जिस कारण सेंटर पर व्यवस्था बिगड़ती है। इस बार बोर्ड ने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर ड्यूटी में बदलाव का अधिकार दिया है। बोर्ड ने पत्र में साफ लिखा है कि हमारे यहां ड्यूटियां स्कूलों द्वारा दी स्टाफ स्टेटमेंट के आधार पर लगाई जाती है।


 

ये होंगे जिला शिक्षा अधिकारी को अधिकार
- केंद्र पर जो पर्यवेक्षक/उप अधीक्षक नियुक्त हैं यदि कोई पर्यवेक्षक, उप अधीक्षक नियुक्त केंद्र अधीक्षक से अनुभव में अधिक है और केंद्र अधीक्षक के पात्र हैं, ड्यूटी देना चाहता है तो उसे केंद्र अधीक्षक नियुक्त कर सकेंगे और नियुक्त केंद्र अधीक्षक यदि वहां ड्यूटी देना चाहते हैं तो ठीक अन्यथा कार्यभार मुक्त कर रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय भेजे।
- अतिथि अध्यापक को केवल पर्यवेक्षक अमला में ड्यूटी देनी है, यदि केंद्र अधीक्षक लगा दिया है तो उसे ठीक किया जाए
- कुछ सुपरवाइजर/उप केंद्र अधीक्षक की ड्यूटी ब्लॉक से बाहर लग गई है तो उसे ठीक कर सकते हैं।
- परीक्षा केंद्रों पर सुपरवाइजर स्टाफ की कमी है तो उसे राजकीय विद्यालयों से जेबीटी/टीजीटी/पीजीटी की नियुक्ति करें।
- प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है। यदि किसी केंद्र पर ऑब्जर्वर लगाने की जरूरत है तो केंद्र अधीक्षक से अधिक अनुभव वाले पीजीआई को ऑब्जर्वर लगा सकते हैं।
- केंद्र अधीक्षक केवल पीजीटी ही रहेंगे।
- केंद्र अधीक्षक की ड्यूटी उप मंडल से बाहर लगी है तो उनकी ड्यूटी उप मंडल में ही लगाएं।


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